जर्मन बेकरी ब्लास्ट: हिमायत बेग को फांसी की सजा
जर्मन बेकरी ब्लास्ट: हिमायत बेग को फांसी की सजा
Thursday, 18 April 2013 18:41 |
पुणे। तीन साल पहले हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हिमायत बेग को पुणे की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ये पहला मौका है जब इंडियन मुजाहिदीन के किसी आतंकी को सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन पी धोते ने बेग को हत्या और आपराधिक षडयंत्र के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून तथा विस्फोटक सामग्री कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मौत की सजा सुनायी। अदालत ने 15 अपै्रल को बेग को अपराध में शामिल होने का दोषी ठहराया था। लोकप्रिय जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को हुए विस्फोट के सिलसिले में बेग गिरफ्तार किया गया
एकमात्र आरोपी है। इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि अन्य 64 लोग घायल हो गए थे। सजा सुनाए जाने के पहले अदालत ने सजा की अवधि के संबंध में बचाव एवं अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनीं। महाराष्ट्र के बीड जिले के निवासी बेग को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 :हत्या:, 307 :हत्या का प्रयास:, 435 :विस्फोट सामग्री के साथ शरारत: 474 :फर्जीवाड़ा: 153:ए: :धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच कटुता को बढ़ावा देना: आदि के तहत दोषी ठहराया गया। उसे गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून तथा विस्फोटक सामग्री कानून के प्रावधानों के तहत भी दोषी करार दिया गया। |
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