| Monday, 07 May 2012 18:16 |
रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ''मेरी राय में श्री मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया चरण में जो अपराध का मामला बनता है, वह हैं आईपीसी की धारा 153 ए :ए: और :बी: जिसका मतलब है धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता भड़काना और 153 बी :1: जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है।'' न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ''उनके :मोदी के: खिलाफ आईपीसी की धारा 166 के तहत भी अभियोग चलाया जाना चाहिए जो लोक सेवक के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की मंशा से कानून का पालन नहीं करने से संबंधित है जबकि 505 :2: शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या उसे प्रोत्साहन देने से संबंधित है।''
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Monday, May 7, 2012
गुजरात दंगा मामला: मोदी के खिलाफ चलाया जा सकता है अभियोग: न्याय मित्र
गुजरात दंगा मामला: मोदी के खिलाफ चलाया जा सकता है अभियोग: न्याय मित्र
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